रिपोर्ट***सैय्यद जावेद अख्तर***


उत्तर प्रदेश की  हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में उस वख्त हड़कंप मच गया जब 29 नवम्बर 2023 को नौ साल की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। वारदात की जानकारी पर पीड़ित छात्रा के मामा की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने कदौरा थाना क्षेत्र निवासी मुल्जिम सागर उर्फ सुरेन्द्र पुत्र रामदीन के खिलाफ मु0अ0सं0-368/2023धारा-363,376(1),376(2),506 आईपीसी सहित 4 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पाक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार की अदालत ने मुल्जिम सागर उर्फ सुरेन्द्र धुरिया  को धारा 363/506 आईपीसी सहित 4 पॉक्सो के तहत उम्रकैद की सज़ा के साथ ही 15 हजार का जुर्माना सुनाया। वहीं मामले की जांच तत्कालीन इंस्पेक्टर गुलाब चन्द्र सोनकर ने पूरी करते हुये अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से अदालत में दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने मुल्जिम को सख़्त सज़ा देने की मांग की थी।






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