उतरौला बलरामपुर -जनसेवा अस्पताल के संचालक डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह (डॉक्टर डी के सिहं)ने जिलाधिकारी बलराम पुर को एक प्रार्थना पत्र देकर 
अपने अल्ट्रासाउंड केन्द्र का लाइसेंस के नवीनीकरण एवं बहा ली की मांग  करते हुए कहा कि उनका अल्ट्रासाउंड केन्द्र वर्ष 2006 से लगातार संचालित हो रहा है तथा समय-समय पर नियमानुसार लाइसेंस का नवीनीकरण करा या जा रहा है। इस बार आवेदन करने के बावजूद भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया गया। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि नवीनीकरण से हमें वंचित रखा गया है कि एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए छः माह का प्रशिक्षण अनिवार्य है। जबकि 7 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 वर्ष या उससे अधिक समय से अल्ट्रासाउंड सेवा प्रदान कर रहेचिकित्स कों के विरुद्ध केवल प्रस्तावित परीक्षा में शामिल न होने के आधार पर कोई प्रति कूल कार्यवाही नहीं की जाएगी।उन्होंने यह भी बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनु पालन में 8 अगस्त 2025 को राज्य समु चित प्राधिकरण (पीसीपीएनडीटी) के द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देशजारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त 21अगस्त 2025 को पारित न्यायिक आदेश में भी एमबीबीएस एवं स्नात कोत्तर डिग्री धारी चिकित्सकों को प्रस्ता वित परीक्षा के लिए बाध्य न किए जाने तथा उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह(डॉक्टर डी के  सिहं)ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्याया लय तथा राज्य समुचि त प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेशों के आलोक में उनके अल्ट्रासाउंड केन्द्र का लाइसेंस पुनः बहाल करते हुए उसका नवी नीकरण किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को पूर्व की भांति अल्ट्रा साउंड सेवाएं उपलब्ध होती रहें।
उन्होंने प्रशासन से न्यायोचित निर्णय लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग की है।

             हिन्दी संवाद न्यूज से
            असगर अली की खबर
              उतरौला बलरामपुर। 

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