बलरामपुर- जिला कृषि अधिकारी उपेंद्र नाथ खरवार ने जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं, निजी आपूर्तिकर्ता कंपनियों, फर्मों, सहकारी एवं राजकीय बिक्री केंद्रों से अपील की है कि वे 31 जुलाई, 2026 तक भारत सरकार द्वारा विकसित "साथी पोर्टल" पर अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें तथा पोर्टल के माध्यम से ही बीज का विक्रय करें।
उन्होंने बताया कि रबी 2026 से प्रदेश में बीज व्यवसाय को अधिक पारदर्शी, डिजिटल एवं बीजों की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीज उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, स्थानांतरण एवं विक्रय की समस्त प्रक्रिया साथी पोर्टल के माध्यम से संचालित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस व्यवस्था से किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने में सुविधा होगी तथा बीज व्यवसाय में पारदर्शिता बढ़ेगी।
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि सभी बीज विक्रेताओं को पोर्टल पर उपलब्ध स्टॉक का नियमित रूप से अद्यतन विवरण दर्ज करना होगा तथा स्टॉक एवं वितरण पंजिका का रिकॉर्ड भी अद्यतन रखना होगा। यदि पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और प्रतिष्ठान में उपलब्ध भौतिक स्टॉक में अंतर पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध बीज अधिनियम, 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने जनपद के सभी बीज विक्रेताओं से निर्देशों का पालन करते हुए समय से साथी पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा पोर्टल के माध्यम से ही बीज विक्रय सुनिश्चित करने की अपील की है, जिससे किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सकें और बीज व्यवसाय अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाया जा सके।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
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