बलरामपुर- जनपद में डीजल और पेट्रोल के वितरण को सुचारु , पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित करने और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, पेट्रोल पंपों के संचालन और ईंधन वितरण के लिए नई नियमावली तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
*​संचालन का समय:* जनपद के सभी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) अब प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे।
*​जेरीकेन/डिब्बे/बोतल में पेट्रोल प्रतिबंधित:* पंपों से अब किसी भी स्थिति में जेरीकेन, गैलन, बोतल या डिब्बे में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय उन शिकायतों के बाद लिया गया है जिनमें लोग पंपों से डीजल / पेट्रोल ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच रहे थे।
*​कृषकों के लिए विशेष प्रावधान:* कृषकों को समुचित पहचान (फार्मर रजिस्ट्री या किसान बही) के आधार पर को कृषि कार्यों के लिए 5 से 10 लीटर तक डीजल निर्धारित कीमत पर उपलब्ध कराया जायेगा। 
*​इमरजेंसी सेवाएं:* मेडिकल इमरजेंसी या अन्य आपातकालीन स्थितियों में, निर्धारित समय के बाद भी ईंधन दिया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए संबंधित अधिकारियों या पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा।
*​वाहनों में ही मिलेगी आपूर्ति:* सामान्य तौर पर डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति केवल दोपहिया, चारपहिया या अन्य वाहनों में ही की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी पेट्रोल पंप संचालक इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

                हिन्दी संवाद न्यूज से
                 रिपोर्टर वी. संघर्ष
                    बलरामपुर। 

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