गोण्डा : चंगेरिया गोलीकांड में प्रधान प्रतिनिधि भोलू सिंह को जमानत, आज होगी रिहाई

समर्थकों में खुशी की लहर, अधिवक्ता विजय पाल सिंह की प्रभावी पैरवी लाई रंग


गोण्डा। जनपद के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत चंगेरिया में हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले में प्रधान प्रतिनिधि सौरभ प्रताप सिंह उर्फ भोलू सिंह को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। उनकी रिहाई गुरुवार को होने की संभावना है, जिससे समर्थकों में खुशी का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सौरभ प्रताप सिंह उर्फ भोलू सिंह के खिलाफ कर्नलगंज कोतवाली में बीएनएस की धारा 109(1) (पूर्व की धारा 307) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में उन्होंने 05 मार्च को अधिवक्ता विजय पाल सिंह के माध्यम से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

बताया जा रहा है कि अधिवक्ता विजय पाल सिंह की सशक्त और प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने भोलू सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों और परिजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।

वहीं, परिजनों का आरोप है कि भोलू सिंह को चुनावी रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया था। फिलहाल जमानत मिलने के बाद उनके समर्थक रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।

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