होली पर्व के अवसर पर आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरूद्ध विशेष अभियान में विभाग द्वारा की गयी वृहद कार्यवाहियां ।
मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम तथा संगठित रूप से मिलावट सम्बंधी अपराध करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अंकुश लगाने हेतु मा मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुपालन में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (फसाद), उत्तर प्रदेश के निर्देशन में आगामी होली पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से निरीक्षण एवं अभिसूचना के माध्यम से निर्माण इकाई/रिलेबलर/पैकर, कोल्ड स्टोरज भण्डारण इकाई/अस्थायी भट्टी एवं सम्बन्धित मण्डियों की विशेष कार्ययोजना बनाकर, खाद्य एवं पेय पदार्थ विशेषकर - खोया एवं वनस्पति, घी, गुझिया (तैयार मिठाई), नमकीन, रंगीन कचरी, दूध, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थ में मिलावट पर प्रभावी रोकथाम हेतु दिनांक 19.02.2026 से दिनांक 28.02.2026 तक बाजार में विक्रय किये जा रहे उक्त खाद्य पदार्थों पर सतत निगरानी रखते हुए आवश्यकतानुसार प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।
> सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आमजनमानस को गुणवत्तापरक खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कुल 58 अंतर्जनपदीय टीमें गठित करते हुए 64 खाद्य तेल की विनिर्माण इकाईयों का दिनांक 23-02-2026 को निरीक्षण कर विशेष प्रवर्तन कार्यवाही की गयी, जिसमें 08 इकाईयां बन्द पायी गयीं तथा 56 इकाईयों में कार्यवाही करते हुए खाद्य तेलों के कुल 206 नमूने जांच हेतु संग्रहीत किये गये तथा संदिग्ध कुल 4,16,494 ली० खाद्य तेल सीज किया गया. जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 6 करोड 43 लाख रुपये है। साथ ही कमियां पाए जाने पर 37 खाद्य तेल विनिर्माण इकाईयों को सुधार सूचना निर्गत की गयी।
> इससे पूर्व भी प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विगत तीन दिवसों में खाद्य तेल के 25 नमूने संग्रहित किये गये, 16355 ली० खाद्य तेल जब्त किया गया, जिसका अनुमानित मूल्प लगभग 21 लाख 57 हजार रुपये था। साथ ही 02 खाद्य कारोबारियों के पास हानिकारक अपमिश्रक पाए जाने के कारण उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
> जनमानस से अपील है कि मिठाई या खाद्य पदार्थ खरीदते समय बिल अवश्य लें, खुली मिठाई या संदिग्ध रंगगंध वाले - उत्पादों का प्रयोग न करें तथा किसी भी प्रकार की मिलावट या संदेहास्पद खाद्य सामग्री की सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग की हेल्पलाइन 1800-180-5533, व्हाट्सअप नंबर 9793429747 पर या संबंधित जनपद कार्यालय में दें।
> इस सम्बंध में यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यवाही के दौरान छोटे/खुदरा कारोबारी या हाकरों का उत्पीडन कदापि न किया जाए तथा त्यौहार से दो दिन पूर्व ही समस्त प्रवर्तन कार्यवाही निरीक्षण आदि कार्यवाही समाप्त कर गलत कार्यों में लिप्त खाद्य कारोबारियों पर सतत रूप से नजर रखी जाए।

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