बलरामपुर- जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत माह जनवरी, 2026 के सापेक्ष निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण जनपद बलरामपुर में दिनांक 08 फरवरी, 2026 से प्रारम्भ होकर 26 फरवरी, 2026 तक निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं द्वारा प्रतिदिन प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं दोपहर 02:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
इस दौरान अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल एवं 14 किग्रा गेहूँ, कुल 35 किग्रा खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा फोर्टिफाइड चावल एवं 02 किग्रा गेहूँ, कुल 05 किग्रा खाद्यान्न पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, जबकि खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि 26 फरवरी, 2026 निर्धारित है और आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले कार्डधारकों हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से दिनांक 26.02.2026 को निःशुल्क वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में पारदर्शी, सुचारु एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने हेतु सभी उचित दर विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं तथा किसी भी लाभार्थी को वितरण के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो वह विभागीय टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकता है, वहीं ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न न देने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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