यूरिया की कालाबाज़ारी व ओवररेटिंग पर प्रशासन सख्त,दोषियों पर एफआईआर व एनएसए तक की चेतावनी

प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई थोक अथवा फुटकर उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बेचता है, यूरिया के साथ जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर, कीटनाशी या अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग करता है, पीओएस मशीन के बिना बिक्री करता है, किसान को उसकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया देता है, अथवा पीओएस रसीद नहीं देता है, तो ऐसे मामलों में विक्रेता के साथ-साथ संबंधित कंपनी प्रतिनिधि के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।


यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमितता या मनमानी की जाती है तो किसान जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05262-796594 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 

गोण्डा। जनपद गोण्डा में रबी फसलों की समय से बुवाई के उपरांत अब सिंचाई कार्य पूर्ण होने के साथ ही किसानों द्वारा यूरिया उर्वरक की मांग तेज़ हो गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में यूरिया उर्वरक की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में जिले में कुल 16,624.00 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जो किसानों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। जिले की सभी एम-पैक्स समितियों, क्रय-विक्रय समितियों, एग्री जंक्शन, आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्रों तथा निजी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर किसानों को पीओएस मशीन के माध्यम से जोत बही के आधार पर निर्धारित मात्रा में यूरिया का वितरण किया जा रहा है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई थोक अथवा फुटकर उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया बेचता है, यूरिया के साथ जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सल्फर, कीटनाशी या अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग करता है, पीओएस मशीन के बिना बिक्री करता है, किसान को उसकी जोत के अनुसार संस्तुत मात्रा से अधिक यूरिया देता है, अथवा पीओएस रसीद नहीं देता है, तो ऐसे मामलों में विक्रेता के साथ-साथ संबंधित कंपनी प्रतिनिधि के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।


किसानों से अपील-

जिला कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अपने निकटतम अधिकृत बिक्री केंद्र से ही पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर अपनी जोत बही के अनुसार संस्तुत मात्रा में (अधिकतम 07 बोरी यूरिया प्रति हेक्टेयर) यूरिया का क्रय करें तथा विक्रेता से अनिवार्य रूप से रसीद प्राप्त करें। यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमितता या मनमानी की जाती है तो किसान जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 05262-796594 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (कृषि), खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार अथवा उप जिलाधिकारी के समक्ष भी शिकायत की जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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