बलरामपुर- पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण /कब्जेदारी/ भू-माफियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान/ कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में थाना सादुल्लानगर परिसर स्थित भूमि गाटा संख्या-696 रकबा 2.16 एकड भूमि जो थाना सादुल्लानगर चकबन्दी के पूर्व के अन्य अभिलेखो मे थाना भूमि के नाम दर्ज कागजात है ।
*वर्ष 2013 मे भू-माफिया पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने थाने की भूमि हडपने के उद्देश्य से अपने सगे भाई मारुफ अनवर हाशमी को तथाकथित मजार का प्रबंधक बनाकर थाने की 0.18 एकड (0.73 हेक्टेयर) भूमि को मजार शरीफ बाबा सहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूश शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम दर्ज अभिलेख दिनांक 27.06.2013 को करा लिया गया ।उक्त स्थान पर भव्य मजार का निमार्ण कर लिया गया।
अतएव आदेश की सूचना प्राप्त होने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा वाद योजित की गयी, पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के कारण तत्कालीन आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी उतरौला द्वारा निर्णित आदेश दिनांक 19.03.2024 को मजार शरीफ बाबा शहीदे मिल्लत बनाम सरकार मे आदेश कि “थानाध्यक्ष सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर द्वारा बाज दायरा प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2023 स्वीकार किया गया तथा थाना अध्यक्ष सादुल्लाह नगर द्वारा प्रभावी पैरवी करके निरस्त कराया गया। जिसके आधार पर गाटा संख्या- 696 रकब 2.16 एकड भूमि दर्ज अभिलेख थाना सादुल्लानगर भूमि है के रूप में दर्ज हुआ।
जिसके सम्बन्ध मे तथाकथित समिति/सहयोगी के विरुद्ध वर्ष 2024 मे थानाध्यक्ष सादुल्लाहनगर द्वारा थाने की भूमि फर्जी कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर मजार के नाम कराये जाने के सम्बन्ध मे दोषी व्यक्तियो आरिफ अनवर हाशमी, मारुफ अनवर हाशमी पुत्रगण अब्दुल गफ्फार हाशमी व अन्य के विरुद्ध अभियोग मु0अ0स0 41/24 धारा 420/467/468/471/120B भादवि0 व 2/3 सा0स0क्ष0नि0 अधिनियम के अन्तर्गत थाना सादुल्लानगर मे पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त मे उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।
उक्त आदेश पारित होने के उपरान्त तथाकथित समिति द्वारा मजार शरीफ बाबा सहीदे मिल्लत बनाम उत्तर प्रदेश वाद आयुक्त मण्डल देवीपाटन मे योजित किया गया।उपरोक्त वाद में थाना अध्यक्ष सादुल्लाह नगर द्वारा प्रभावी पैरवी के कारण दिनांक 28.11.2025 को उभय पक्षो की सुनवाई के उपरान्त निरस्त कर वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी तथा निगरानी/स्थगत आदेश निरस्त करते हुए अवर न्यायालय को पत्रावली वापस प्रेषित की गयी।
थाना अध्यक्ष सादुल्लाह नगर द्वारा अवैध मजार को हटाए जाने के संबंध में तहसीलदार उतरौला को प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमे न्यायालय तहसीलदार उतरौला द्वारा 28.11.2025 को बेदखली एंव क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया जिसके अनुपालन मे नियमानुसार विपक्षी को नोटिस के माध्यम से सूचित करते हुए 02 दिवस का समय तथा क्षतिपूर्ति की नोटिस दिनांक 28.11.2025 को प्रेषित किया गया। विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त आदेश का अनुपालन न करने के उपरान्त दिनांक 01.12.2025 को अवैध मजार शरीफ को थाने की भूमि से हटाते हुए बुलडोजर लगाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है संपूर्ण मलबे को सरकारी तालाब में दफन कर दिया गया है। उपरोक्त कार्रवाई राजस्व पुलिस टीम की उपस्थिति में की गई । इस प्रकार माफिया द्वारा थाने की अवैध भूमि जो कब्जा की गई थी उसे आज कब्जा मुक्त कराया गया।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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