बलरामपुर- महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 22.08.2019 को वादिनी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी मिथिलेश उर्फ गोभी पुत्र शत्रुघ्न नि0 नई बाजार थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म व मारने-पीटने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना पचपेड़वा पर  पॉक्सो एक्ट बनाम मिथिलेश उर्फ गोभी पुत्र शत्रुघ्न निo नई बाजार थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर पंजीकृत किया गया। 
अभियोग की विवेचना उoनिo गौरव सिंह तोमर द्वारा की गयी व आरोप पत्र माo न्यायालय प्रेषित किया गया। माo न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला व *lप्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री ओम प्रकाश चौहान एवं थाना पचपेड़वा पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप माo न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट*l बलरामपुर द्वारा धारा 376, 506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त मिथिलेश उर्फ गोभी उपरोक्त को माo न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 6,000रुo का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  


   
            हिन्दी संवाद न्यूज से
              रिपोर्टर वी. संघर्ष
              जनपद बलरामपुर। 

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