औरैया // सदर तहसील के सेहुद मौजा में जमीन के गलत आवंटन के मामले में एडीएम कोर्ट ने नौ माह पूर्व आदेश दिए थे इस जमीन पर कई अवैध कब्जे हो गए थे, अब इस मामले में सदर तहसील प्रशासन ने अवैध निर्माण को लेकर 44 लोगों को हटाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। जमीन ग्राम सभा में दर्ज कराई जाएगी सेहुद मौजा में आवास स्थल आवंटन के मामले में सदर तहसील की जांच आख्या पर एडीएम कोर्ट में वाद दर्ज कराया था वाद की सुनवाई 31 जुलाई 2024 को पूरी हुई थी ADM कोर्ट ने जमीन के नौ गाटों में आवंटन गलत पाया था ऐसे में ADM कोर्ट ने जमीन का आवंटन निरस्त कर जमीन को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के आदेश दिए थे।
इस मामले में अवैध कब्जेदारों को हटाने के लिए बेदखली की कार्रवाई भी की जानी थी तहसील प्रशासन ने औरैया दिबियापुर रोड से सटी इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त करने का प्रयास भी किया था यहां की गई प्लॉटिंग पर ट्रैक्टर चलवाया गया, वहीं, बन चुके 44 अवैध निर्माण ध्वस्त किए जाने से छूट गए थे अब इन अवैध निर्माण पर धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है 9 महीने पहले हुए ADM के आदेश में सदर तहसील प्रशासन ने इस जमीन बने 44 अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए बेदखली के नोटिस जारी की है, साल 2002 में तत्कालीन सदर SDM ने सेहुद मौजा में औरैया दिबियापुर रोड किनारे 230 लोगों को आवास के लिए जमीन आवंटित की थी मामले में अवैध आवंटन को लेकर शिकायतें हुई थीं, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जांच कराई गई थी जांच रिपोर्ट पर ADM कोर्ट में वाद दर्ज कराया गया था, सुनवाई के दौरान 9 महीने पहले ADM कोर्ट ने आवंटन को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया था इस सब के बीच कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध निर्माण करा लिए थे जो अभी भी इस जमीन पर काबिज हैं वही इस सम्बंध में सदर तहसीलदार रणवीर सिंह ने बताया कि सेहुद में मंदिर से सटी ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर 44 लोगों के खिलाफ बेदखली की धारा 67 के तहत वाद दर्ज कराए गए हैं अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिससे वो अपने कब्जे खुद हटा ले नही तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट :- जितेन्द्र कुमार
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