नई दिल्ली ।24 अप्रैल 2025।
भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक कदम उठाते हुए 1960 के सिंधु जल समझौते (Indus Water Treaty) को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय 23 अप्रैल 2025 को बैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हुई थी। भारत ने इस हमले का दोष पाकिस्तान पर लगाया है।
प्रमुख निर्णय:
1. सिंधु जल समझौता निलंबित: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि यह समझौता तब तक प्रभावहीन रहेगा जब तक पाकिस्तान "विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता" ।
2. अटारी बॉर्डर बंद: भारत-पाकिस्तान सीमा पर व्यापार और यातायात के लिए प्रमुख अटारी चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया ।
3. पाकिस्तानी नागरिकों को वापसी का आदेश
भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों (वीजा धारकों सहित) को **48 घंटे** के भीतर देश छोड़ने का निर्देश दिया गया ।
4. वीजा सेवाएं रद्द: पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीजा श्रेणियों को निलंबित कर दिया गया है।
5. दूतावासों में कटौती: भारत ने इस्लामाबाद में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। दोनों देशों में राजनयिक स्टाफ को 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है ।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know