बलरामपुर- जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के आदेशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बलरामपुर के निर्देश के क्रम में डॉक्टर रवि नंदन त्रिपाठी पीसीपीएनडीटी एवम निजी प्रतिष्ठान नोडल अधिकारी, डॉ अनिल कुमार चौधरी अपर मुख्य अधिकारी बलरामपुर, डॉक्टर शोएब अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैंडास बुजुर्ग के द्वारा शिफा क्लीनिक स्थित हुसैनाबाद ग्रांट तहसील उतरौला बलरामपुर का निरीक्षण किया गया जिसमें क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन नहीं था और चिकित्सक के द्वारा अपनी विधा के अनुसार कार्य न करते हुए एलोपैथिक विधा से ओपीडी आईपीडी का कार्य किया जा रहा था और ना ही मेडिकल स्टोर का लाइसेंस था। इस कारण से संबंधित  क्लीनिक /हॉस्पिटल को दिनांक 02.04.2025 को सीज करते हुए मेडिकल प्रैक्टिस के विरुद्ध मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15(3)एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोजन पंजीकृत कराया गया।

        हिन्दी संवाद न्यूज से
          रिपोर्टर वी. संघर्ष
             बलरामपुर। 

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