मंत्री की गवाही पर 26 वर्ष पुराने मामले में कांस्टेबल को 5 वर्ष की सजा
लखनऊ- 26 वर्ष पुराने एक मामले में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री असीम अरुण की मजबूत गवाही पर के झांसी के अपर सिविल जज ने कांस्टेबल राजेश कुमार उपाध्याय को दोषी पते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाया है. वर्ष 1999 राजेश कुमार 33वीं वाहिनी पीएसी झाँसी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था. एक शिकायत के आधार पर 33वीं वाहिनी पीएसी झाँसी के तत्कालीन सेनानायक, आईपीएस श्री असीम अरुण (वर्तमान में मंत्री) ने राजेश के प्रपत्रों की जांच करवाया तो वो फर्जी पाए गए थे. जांच के आधार पर राजेश कुमार के खिलाफ झाँसी में विभिन्न धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था. उक्त मामले में मंत्री श्री असीम अरुण की गवाही के बाद न्यायलय ने राजेश कुमार को दोषी पाया और 5 वर्ष की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है.
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