गोंडा में अवैध होर्डिंग्स पर प्रशासन सख्त, 48 घंटे में हटाने के आदेश। 

प्रमुख सड़कों और बाजारों से अवैध होर्डिंग्स हटाने का अभियान शुरू

नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में होर्डिंग हटाने के लिए प्रशासन का अल्टीमेटम

जिलाधिकारी का सख्त रुख, 13 फरवरी तक अनुपालन रिपोर्ट अनिवार्य*

*शहर की सुंदरता और सुरक्षा के लिए अवैध होर्डिंग्स पर कड़ी कार्रवाई*

गोंडा। जिले में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगे अनधिकृत होर्डिंग्स को आगामी 48 घंटे के भीतर हटा दें।

जारी आदेश के अनुसार, प्रमुख मार्गों और सड़कों के किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स से न केवल बिजली के खंभों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, बल्कि इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। इसके अलावा, ये अवैध होर्डिंग्स नगर की सुंदरता को भी प्रभावित कर रहे हैं।


सभी नगर निकायों को निर्देशित किया गया। 

इस आदेश के तहत, सभी नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगे होर्डिंग्स की जांच करने और तय समयसीमा के भीतर उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से बिजली के खंभों पर लगी एलईडी लाइट्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

*तीन दिन में ग्रामीण बाजारों से भी हटेंगे होर्डिंग्स*


नगर क्षेत्र के अलावा, ग्रामीण बाजारों में भी अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, बालपुर, आर्यनगर, इटियाथोक, कौड़िया, मोतीगंज और कटरा जैसे प्रमुख बाजारों में अगले तीन दिनों के भीतर यह अभियान पूरा किया जाएगा। 

जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं संबंधित खंड विकास अधिकारियों को इस कार्रवाई की निगरानी करने और आगामी 13 फरवरी  तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से शहर में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

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