जौनपुर। आजीवन कारावास व 50 हजार अर्थ दंड की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सजा 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार (पॉक्सो) की अदालत ने 6 वर्ष पूर्व 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 50हजार अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार मुँगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 5 नवंबर 2018 को उसका भतीजा व 6 वर्षीय भतीजी खेल रहे थे। 

दिन में नौ बजे झोपड़पट्टी गांव का निवासी लाला हरिजन वहां आया और भतीजे को गुटका लेने के लिए भेज दिया। जबकि उसकी 6 वर्षीय भतीजी को जंघई रोड स्थित जंगल में लेकर गया और उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची जंगल में बेहोश हो गई थी।पुलिस ने 3 बजे उसे बेहोशी की स्थिति में जंगल से बरामद किया और मेडिकल करवाया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध है, साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी लाला हरिजन को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 376 व पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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