*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में  सम्मिलित होने के लिए इच्छुक पत्र विभागीय वेबसाइट पर करें आवेदन। 

जिलाधिकारी श्री अरविंद सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 9 नवंबर को सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया जाएगा।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक पात्र अपने आवश्यक प्रपत्रों जैसे कन्या तथा वर का उम्र प्रमाण पत्र जिसमें विवाह तिथि को कन्या की उम्र 18 वर्ष तथा वर की उम्र 21 वर्ष से कम ना हो, आय प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र, कन्या का बैंक पासबुक की प्रति, कन्या-वर का नवीनतम पासपोर्ट फोटो साहित विभागीय वेबसाइट cmsvy. upsdc.gov.in पर स्वयं तथा किसी भी जन सुविधा/ लोकवाणी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।   

*हिंदी संवाद न्यूज़ से वी. संघर्ष*
           *बलरामपुर*

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