जौनपुर। 15 लोगों के खिलाफ न्यायालय से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश 

प्रकरण हिंदू इंटर कॉलेज मुंगराबादशाहपुर से संबंधित

डीआईओएस, चुनावधिकारी, पर्यवेक्षक, अध्यक्ष,प्रबंधक सहित 15 लोगों के खिलाफ न्यायालय से धोखा धड़ी का मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश

मुंगराबादशाहपुर,जौनपुर। नगर में स्थित हिंदू इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति के चुनाव में हुई धांधली व कूटरचित प्रपत्रों के प्रयोग के संबंध में ग्राम धौरहरा निवासी हिंदू हाई स्कूल सोसायटी के आजीवन सदस्य दयाराम सरोज ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। 

इसी के सापेक्ष मे सात अक्टूबर को न्यायालय ने तत्कालीन इंचार्ज डीआईओएस ( बीएसए) प्रवीण तिवारी, चुनावधिकारी मंजू लता वर्मा, पर्यवेक्षक ऊषा देवी, अध्यक्ष कैलाश नरायन पाण्डेय,, प्रबंधक विजय शंकर त्रिपाठी, उपप्रबंधक हरिश्चंद्र पाण्डेय, उपाध्यक्ष बबई राम विंद, कोषाध्यक्ष लालाजी पाण्डेय तथा सदस्यों में राधेश्याम शुक्ल, रामचंद्र मिश्र, कृष्ण कांत तिवारी, गंगा शंकर तिवारी, दिनेश कुमार तिवारी, दयाराम गुप्त व विक्रमाजीत उपाध्याय कुल पन्द्रह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके विवेचना करने का प्रभारी निरीक्षक थाना मुंगराबादशाहपुर को आदेशित किया है। साथ में तीन दिन के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय में भेजने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। 

न्यायालय में दिए गए आरोप पत्र में दिखाया गया है कि वैध व प्रमाणित सूची सोसायटी कार्यालय वाराणसी से न लेकर चुनाव कराना, आपस में मिल जुल कर कूट रचित मतदाता सूची तैयार करना, साधारण सभा की सूची की तारीख में ओवर राइटिंग करना, बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश लिए हुए चुनाव स्थल का परिवर्तन करना, प्रबंध समिति निरस्त हो जाने के बाद भी प्रबंधक द्धारा यूनियन बैंक से पैसा निकालना, तत्कालीन जिलाधिकारी द्धारा डीआईओएस को आदेश जिसमें जांच कर प्रबंध समिति को अनुमोदन देना, डीआईओएस द्धारा अनुचित लाभ के लिए इसे नजर अंदाज करना, मृतकों को उपस्थिति दिखाना और उनका उपस्थिति पंजिका पर फर्जी हस्ताक्षर बनाना,जो सदस्य चुनाव में भाग नहीं लिए उपस्थिति पंजिका में उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाना आदि अपराधिक तौर तरीकों को गत 27-9-2020 के हुए प्रबंध समिति के चुनाव में अख्तियार किया गया है। सोसायटी कार्यालय से जारी दो पत्रो में साफ कहा गया है कि यहां से चुनाव के बावत कोई विधि मान्य सूची जारी नहीं हुआ है। संस्थापक यमुना प्रसाद गुप्त प्रपोत्र व हिंदू हाई स्कूल सोसायटी के आजीवन सदस्य बृजेश कुमार गुप्त ने इसकी शिकायत लोकायुक्त में किया था। लोकायुक्त के आदेश से जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय दो जांच कमेटी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक, दूसरी जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक,अपर जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक शामिल थे। जांच कमेटियों ने जांच में सारी चुनाव कार्यवाही को दूषित होना पाई है।मृतक की उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर होने की पुष्टि की गई है। न्यायालय द्धरा अलग से जांच कराने पर भी  चुनाव में अपराधिक कृत्यों की पुष्टि हुई है। सीनियर व विद्धान अधिवक्ता मंजू शास्त्री ने साक्ष्य सहित चुनाव में में हुए कूट रचित प्रपत्रों के प्रयोग को प्रस्तुत किया। इसी को संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संलिप्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश निर्गत किया है।

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