औरैया // विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मनराज सिंह ने बेला थाना क्षेत्र के सात साल पुराने किशोरी के अपहरण व छेड़छाड़ के मामले के दोषी दो भाइयों को पाँच-पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई कोर्ट ने दोनों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है मामले की पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 फरवरी 2015 की शाम पांच बजे उनकी 14 वर्षीय पुत्री खेत से बरसीम लेने गयी थी इसी दौरान श्यामू अपने भाई रामू निवासी करौली बेला के साथ पुत्री को बहलाकर ले गया पीड़ित ने बताया कि उस वक्त वह लोधेश्वर मंदिर गया हुआ था पुलिस ने विवेचना कर आरोपी रामू उर्फ दीपू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की बाद में कोर्ट ने धारा 319 CRPC के तहत श्यामू को भी सुनवाई के लिए तलब किया दोनों भाई रामू व श्यामू पर यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के समक्ष चला अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने किशोरी के अपहरण व छेड़खानी के आरोपियों को कठोर दंड देने की बहस की वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने उन्हें निर्दोष बताया दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे मनराज सिंह ने दोनों आरोपित भाइयों को किशोरी के अपहरण व छेड़खानी करने का दोषी माना और दोनों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा अभियुक्तगणों द्वारा उक्त अपराध में बिताई गई जेल अवधि को उक्त सजा में समायोजित किया जाएगा तथा प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने दिया।

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