खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी

अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक किया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण

प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने बताया कि सचिव, खाद्य 
एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि 01 जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की अवधि के लिए सभी पात्र परिवारों को चावल, गेहूँ और मोटा अनाज निःशुल्क प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 प्रभावी है। इसके अन्तर्गत पात्रता सूची में सम्मिलित प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा गेहूं व 21 किग्रा चावल) प्रति राशन कार्ड प्रति माह की मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को उनसे सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेहूँ व 03 किग्रा चावल) प्रति माह प्रति यूनिट की मात्रानुसार वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। वर्तमान में इन दोनों राशनकार्डों पर गेहूँ रू०-02 प्रति किग्रा० व चावल रू०-03 किग्रा० की दर से वितरित कराया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश के चयनित जनपदों में मोटे अनाज अर्थात मक्का का भी वितरण रू०-01 प्रति किग्रा0 की दर से कराया गया है। 

 खाद्य आयुक्त ने बताया कि सचिव, भारत सरकार द्वारा  इस योजना के फील्ड स्तरीय क्रियान्वयन हेतु कतिपय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की है, जिसके क्रम में जनपदों द्वारा 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

श्री सौरभ बाबू ने बताया कि अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत 01  जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु प्राप्त होने वाले निःशुल्क खाद्यान्न के सम्बन्ध में जागरूक किया जाएगा। जनपदों में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं / फील्ड स्तरीय अधिकारियों को योजना के संवेदनशील बनाया जाएगा तथा कार्डधारकों / लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में जागरूकता सृजित की जायेगी।

श्री सौरभ बाबू ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण व्यय भार वहन किए जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अंकित किया जायेगा। जनपदों में कार्यरत समस्त उचित दर दुकानों पर भी कम से कम 03 स्थानों पर अनिवार्यतः 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क एन०एफ०एस०ए० खाद्यान्न वितरण की सूचना का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि लाभार्थियों में इस सम्बन्ध में व्यापक जागरूकता उत्पन्न हो सके।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि शिकायत निवारण के सम्बन्ध में क्रियाशील कॉलसेन्टर एवं टोल फ्री नम्बर-1967 एवं 1800-1800-150 का सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा तथा शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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