जौनपुर। पुलिस अधीक्षक को वारंट तामील कराने का आदेश

जौनपुर। चार साल से लंबित मारपीट के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अभियुक्त को पेश नहीं किए जाने के मामले में ग्राम न्यायालय ने पुलिस को आड़े हाथों लिया है।
       
न्यायाधिकारी दिनेश कुमार दिवाकर ने पुलिस अधीक्षक को थाने के माध्यम से अदालत द्वारा जारी नोटिस को तामील कराने का आदेश दिया है। ताकि मुकदमे का जल्द निस्तारण हो सके। जानकारी के मुताबिक 2018 से शाहगंज थाने में धारा 323, 504 में दर्ज राज्य बनाम सुनील के एक मुकदमे में वादी संतोष उर्फ रणधीर यादव के नाम कई बार न्यायालय से सम्मन जारी किया।बावजूद इसके पुलिस न तो सम्मन तामील करा पाई और ना ही वारंटी को कोर्ट में पेश कर पाई। जिसकी वजह से मार्च 2019 में ही आरोप तय होने के बावजूद अभी तक मुकदमा लंबित है। इस मामले के जल्द निस्तारण के लिए न्यायालय ने एसपी को आदेश जारी किया है। न्यायाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि अगर साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया जाता है तो पूरी जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होगी।

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