कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए कानूनी अधिकारों का पत्रक के माध्यम से किया जागरुक

          गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों
अंबेडकर नगर। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के क्रम में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 31.10.2022 से दिनांक 13.11.2022 तक आम जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने और पात्र लाभार्थियों को कानूनी अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करने, संस्थानों और वंचितों के बीच की खाई को पाटने के लिये कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण एवं आजादी के 75 वें वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर की जेलों और बाल संरक्षण केंद्रों में बंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिये हक हमारा भी तो है" अभियान आरम्भ किया गया है। इस महाअभियान के तहत आज दिनांक 07.11.2022 को श्रीमती अंशु शुक्ला, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर की समस्त तहसीलों के विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं विधि छात्रों के सहयोग से विधिक साक्षरता शिविर एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन विधिक साक्षरता शिविर एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थित आमजन को आमजन को विधिक जानकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। उपस्थित आमजन के मध्य नालसा की योजनाओं एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित पैम्पलेट आदि वितरण भी किया गया।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा

प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 12.11.2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी बाद एन0आई0 एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है। अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 का लाभ उठायें।

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