प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह नवम्बर, 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत कराए जाने वाले वितरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी


माह सितम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का  07  नवंबर, 2022 से 15 नवंबर, 2022 के मध्य होगा वितरण


आवंटित खाद्यान्न का निर्धारित दरों गेहूं-रु0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल-रु0 03 प्रति किग्रा0 की दर से होगा वितरण


प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह नवम्बर, 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न को निर्धारित दरों अर्थात गेहूं-रु0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल-रु0 03 प्रति किग्रा0 की दर से वितरण  07  नवंबर, 2022 से 15 नवंबर, 2022 के मध्य कराया जाएगा तथा उचित दर विक्रेता स्तर पर अवशेष नेफेड वस्तुओं यथा-रिफाइण्ड सोयाबीन आॅयल, साबुत चना व आयोडाइज्ड नमक का निःशुल्क वितरण अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर कराया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं।
यह जानकारी प्रदेश के अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि इस योजना के तहत खाद्यान्न एवं नेफेड वस्तुओं के वितरण की अंतिम तिथि 15 नवंबर होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न एवं नेफेड वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण संपन्न कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न तथा नेफेड वस्तुओं के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नेफेड वस्तुओं के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से जिन दुकानों पर कम कार्ड  संबद्ध हों, वहां से दूसरी दुकानों के अंत्योदय कार्डधारक इन वस्तुओं को प्राप्त कर सकेंगे।

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