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एफ आई आर की कॉपी अब आरटीआई के दायरे में 48 घंटे में देनी होगी जानकारी।
आमतौर पर लोगों को एफ आई आर की कॉपी नहीं मिलती है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा एफ आई आर अब आरटीआई के दायरे में है राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने निर्देशित किया है कि आवेदन किए जाने के 48 घंटे से सभी थानों को इसकी कॉपी उपलब्ध करानी होगी जानबूझकर जानकारी नहीं देने वाले अधिकारी पर 25000 जुर्माना अनुशासनात्मक कार्यवाही होंगे हालांकि आयोग ने संवेदनशीलता से मामले और उस f.i.r. को दायरे से बाहर रखा है जिसमें जांच को प्रभावित हो सकते हैं राज्य कानून आयोग से यह आदेश बालाघाट जिले से संबंधित प्रकरण में दिए हैं की अपील करता लीला बघेल ने f.i.r. की जानकारी चाहिए थी जिससे जांच प्रभावित होने का हवाला देकर नहीं दिया गया बाद में पता चला कि मामले में 4 सीट दायर हो चुकी है संबंधित थाना प्रभारी कि आयोग ने 25000 का जुर्माना लगाने के कारण बताओ नोटिस जारी किया 12/10/2022

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