*सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 1लाख़ 92 हज़ार से अधिक जोड़ों का विवाह सम्पन्न* 

 *प्रति जोड़ा  51 हज़ार रुपए समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा व्यय* 

लखनऊ:28 सितंबर, 2022 

 निदेशक समाज कल्याण श्री राकेश कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा 51 हज़ार रुपए की धनराशि व्यय की जाती है, जिसमें 35000 रुपए कन्या के बैंक खाते में भेजी जाती है तथा ₹10 हज़ार उपहार सामग्री के रूप में दी जाती है जबकि ₹6 हज़ार समारोह के आयोजन में व्यय किया जाता है।
       श्री कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए कन्या के 
अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तथा आवेदक के परिवार की आय ₹2 लाख़ वार्षिक से अधिक न हो। इसके अलावा शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    उन्होंने बताया कि योजना के प्रारंभ वर्ष 2017- 2018 से लेकर अब तक कुल 1 लाख़ 92 हज़ार से अधिक जोड़ों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।


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