*बीमा कराने से फसल खराब होने पर किसानों को मिलेगी राहत=जिलाधिकारी*

*अयोध्या*


जिलाधिकारी  नितीश कुमार ने जनपद के सभी किसान भाईयों को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दी गयी है। फसली ऋण/के0सी0सी0 लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसलों का बीमा नही कराना चाहते है तो बैंक शाखा स्तर पर जहां से उनको फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है वहां दिनांक 24 जुलाई 2022 को लिखित रूप से अवगत करा दें। अन्यथा किसानों के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम का पैसा काट लिया जायेगा। जिलाधिकारी ने किसानों को फसल बीमा कराने का लाभ बताये हुये कहा कि बीमा कराने से बाढ़, अतिवृष्टि, आंधी जैसी आपदाओं से फसल खराब होने से किसानों को नियमानुसार राहत देने का प्रावधान है। किसानों को इसके तहत फसलवार उत्पादन लागत के हिसाब से वित्तमान निर्धारित कर रबी फसलों का डेढ़ और खरीफ फसलों का 2 फीसद प्रीमियम निर्धारित किया गया है। किसानों को बैंक द्वारा प्रीमियम काट लिया जाता है परन्तु इस योजना को कृषक स्वैच्छिक योजना कर दिया गया है। यदि कृषक द्वारा सम्बंधित बैंक को कोई घोषणा पत्र नही दिया जाता है तो सम्बंधित बैंक द्वारा कृषक को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हुये प्रीमियम काट लिया जायेगा। यदि कोई बैंक ऐसा नही करता है तो सम्बंधित ब्रांच उसके दावे के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। किसान अपनी खरीफ फसल का बीमा कराना चाहते है वे अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 तक उसका प्रीमियम बैंक में जमा करा दें। उक्त जानकारी उप कृषि निदेशक अयोध्या ने दी है।

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