जौनपुर : पुलिस अपनी कारगुजारियों के कारण आए दिन चर्चा में रहती है। एक मामला जफराबाद थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना की है। जिसमें एक बाइक पर सवार दो लोगों को दूसरी बाइक के चालक ने टक्कर मारी। पहली बाइक पर सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। दूसरी बाइक पर भी दो लोग सवार थे। पुलिस ने दूसरी बाइक पर सवार दोनों लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। इतना ही नहीं चालक व पीछे बैठे व्यक्ति दोनों को आरोपित बताते हुए आरोप पत्र भी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। वादी ने पुन: विवेचना के लिए एसीजेएम कोर्ट में 22 जनवरी 2019 को प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट द्वारा विवेचक को तलब किया गया, लेकिन वह नहीं आए। अब कोर्ट ने थानाध्यक्ष जफराबाद को 12 मई को स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारण वादी को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

माता प्रसाद गुप्त निवासी गोपीपुर जफराबाद ने एफआइआर दर्ज कराया कि 28 अक्टूबर 2017 की शाम छोटा भाई अरुण व उसका लड़का शुभम दुकान बंद कर कजगांव से घर आ रहे थे। राजेपुर में विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी जिससे भाई व भतीजे की मौत हो गई। टक्कर मारने वाली बाइक पर दयाशंकर व नितेश सवार थे। उन्हें भी एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। पुलिस ने दयाशंकर व नितेश दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की, जबकि चालक एक ही व्यक्ति था। विवेचक ने दोनों को अभियुक्त बताते हुए आरोप पत्र भी कोर्ट में दाखिल कर दिया। वादी ने पुन: विवेचना के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि विवेचक ने त्रुटिपूर्ण व संदेहात्मक विवेचना की है, क्योंकि दूसरी बाइक को घटना के समय एक ही व्यक्ति चला सकता है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष से जवाब तलब किया है।


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