गन्ने की कालाबाजारी में लिप्त तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

क्रेशर की आड़ में चला रहे थे गन्ने की अवैध खरीद का गोरखधंधा

मुख्य गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव एवं उप प्रबन्धक के संयुक्त जांच दल द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर की गयी कार्यवाही

मेसर्स शाण्डिल्य एग्रो इण्डस्ट्री, सिकहुला, कोयलसा, जिला-आजमगढ द्वारा क्रेशर की आड़ में की जा रही थी गन्ने की कालाबाजारी

क्रेशर मालिक द्वारा कृषकों से कम कीमत पर गन्ना खरीद कर अन्य चीनी मिलों को अधिक दामों पर की जा रही थी अवैध आपूर्ति

अवैध गन्ना परिवहन में प्रयुक्त ट्रक के वाहन स्वामी, वाहन चालक एवं क्रेशर मालिक, के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417,418,420 एवं 120-बी के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत

लखनऊः 07 जनवरी, 2022

प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया है कि चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ के क्रय केन्द्र सिकहुला नाम के समीप अवस्थित मेसर्स शाण्डिल्य एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित क्रेशर की आड़ में गन्ने की कालाबाजारी करने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। जिस पर सठियांव चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के संयुक्त जांच दल द्वारा छापा मारा गया तथा अवैध गन्ने के परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त कराने के साथ-साथ कालाबाजारी में लिप्त लोगों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।  
इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए गन्ना आयुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 04 जनवरी, 2022 को अपरान्ह् 03ः00 बजे, गोपनीय सूचना प्राप्त हुयी कि सिकहुला गन्ना क्रय केन्द्र आजमगढ़ के निकट अवस्थित मेसर्स शाण्डिल्य एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित क्रेशर पर ट्रक में गन्ने की अवैध लोडिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर चीनी मिल सठियांव के मुख्य गन्ना अधिकारी, उप प्रबन्धक एवं सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव द्वारा जांच की गई।
जांच में ज्ञात हुआ कि जिस ट्रक में गन्ने की लोडिंग की जा रही है वह ट्रक सहकारी चीनी मिल सठियांव में गन्ना परिवहन हेतु पंजीकृत है तथा मेसर्स शाण्डिल्य एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित क्रेषर पर लगभग 500 कुन्टल गन्ना खरीद कर डम्प किया गया है, जिसे ट्रक में लोडिंग कर बेचने हेतु अन्यत्र स्थानों पर ले जाने की तैयारी है। सघन जांच करने के दौरान यह भी पता चला कि क्रेषर मालिक द्वारा कृषकों से कम कीमत पर गन्ना खरीदकर अन्य चीनी मिलों को अधिक दामों पर आपूर्ति कर कालाबाजारी की जाती हैं। जबकि मेसर्स शाण्डिल्य एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित क्रेषर पर केवल गन्ना खरीदकर गुड़ बनाने का कार्य ही किया जाना चाहिए।

गन्ना आयुक्त ने बताया कि परिस्थितिजन साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट पाया गया कि मेसर्स शाण्डिल्य एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा संचालित क्रेशर की आड़ में सीधे-सादे कृषकों का गन्ना अवैध रूप से औने-पौने दामों पर खरीदकर लाभ कमाने के उद्देष्य से अधिक दर पर अन्य चीनी मिलों को बेंचा जा रहा है तथा गन्ना कृषकों का आर्थिक शोषण कर उनके साथ ठगी की जा रही है। इससे न केवल किसानों को नुकसान हो रहा है अपितु चीनी मिल को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस कार्य में क्रेषर मालिक के साथ-साथ अवैध गन्ना परिवहन में प्रयुक्त ट्रक के वाहन स्वामी एवं वाहन चालक की भी मिली भगत पाई गयी।
उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त गन्नें की कालाबाजारी में मेसर्स शाण्डिल्य एग्रो इण्डस्ट्रीज, सिकहुला, कोयलसा आजमगढ़ के क्रेषर मालिक श्री आदित्य तिवारी, ट्रक के वाहन स्वामी, श्री उदय भान सिंह एवं गन्ना परिवहनकर्ता, श्री राजेन्द्र यादव के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417, 418, 420, व 120-बी के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही मौके पर पाये गये गन्ने से भरे ट्रक को भी सीज कर दिया गया है।
गन्ना आयुक्त, द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि शासन के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार पर ’जीरो टॉलरेन्स’ की नीति का अनुसरण किया जा रहा है तथा गन्ने की अवैध खरीद एवं कालाबाजारी करने वालों को बर्दाश्त नहीं की जायेगा, एवं कालाबाजारी में संलिप्तों/दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही सुनिष्चित की जाएगी। उनके द्वारा कृषकों से अपील की गयी कि किसी भी वाह्य गन्ना क्रय केन्द्र एवं चीनी मिल गेट पर गन्ने की अवैध खरीद का पता चलने पर विभागीय टोल-फ्री नम्बर 1800-121-3203 अथवा सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी को सूचना देने पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

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