*दो चरस तस्करों को 10 वर्ष की सजा एक एक लाख रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित*

 संवाददाता/ रामकुमार यादव*

बहराइच। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडे ने चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों को विचारण के उपरांत दस - दस वर्ष के कठोर कारावास से दंडित करते हुए एक एक लाख रुपए का अर्थदंड भी आधिरोपित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि करीब साढे 5 वर्ष पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ टीम ने सशस्त्र सीमा बल रुपईडीहा के सहयोग से ननकऊ साहू व मेवालाल साहू निवासी ग्राम सूरहिया थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच को रुपईडीहा बस स्टैंड के पास से पकड़ा था और तलाशी के दौरान ढाई किलो अवैध नेपाली चरस बरामद की थी। संयुक्त टीम ने चरस तस्करी के मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर बरामद चरस के साथ दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था। चरस तस्करी के इस मामले में विचारण व प्रस्तुत साक्ष अवलोकन के उपरांत न्यायाधीश श्री पांडे ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और दोनों तस्करों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही एक एक लाख रुपए का अर्थदंड भी, न्यायाधीश श्री पांडे द्वारा आधिरोपित किया गया। जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि यदि दोषियों द्वारा जुर्माने की राशि की भरपाई नहीं की जाती है तो अतिरिक्त 1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। न्यायिक आदेश में कहा गया है कि दोनों आरोपियों की जेल में बिताई गई सजा उपरोक्त सजा में समायोजित की जाएगी।

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