गुण्डा एक्ट के तहत 09 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 

02 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द 


बहराइच। जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने 
व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 09 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 02 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थित दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।  
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना हरदी अन्तर्गत ग्राम सिपहियाप्यूली नि. महिजीत पुत्र चिन्ताराम व अंकित पुत्र बुद्धिसागर व थाना हरदी अन्तर्गत पिपरीमोहन नि गुल्ले उर्फ गुल्ला पुत्र खलील, थाना खैरीघाट के ग्राम अलीनगरकलॉ नि. चांद बाबू पुत्र अबुल अली, थाना मोतीपुर अन्तर्गत ग्राम हरीपुरवा दा. जगतापुर गुलरिहा नि. रमजान उर्फ मामा पुत्र बद
शोभापुरवा दा. मनगौढ़िया नि. छत्रपाल पुत्र श्यामलाल व राजेश उर्फ गर्जा पुत्र राधेलाल एवं दौलतपुर नि. अखिलेश कुमार पोरवाल पुत्र अयोध्या प्रसाद तथा थाना नानपारा अन्तर्गत नि. कसाईटोला एस.पी. कसाई उर्फ वसीम पुत्र छोटकन्ना को 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।  
इसके अलावा थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत ग्राम तेलियनपुरवा दा. इमलिया नि. जगतराम पुत्र राम नरायन व चौखड़िया नि. श्याम बिहारी उर्फ चुनमुन पुत्र नन्हे को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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