सोनभद्र : जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर यादव ने बताया कि जिले में पांच दिसंबर के शुभमुहर्त में निर्धारित तिथि को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वृहद आयोजन के रूप में आयोजित कराया जाएगा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आवेदन के लिए पात्रता की शर्ते निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक के परिवार की वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक न हो, अंत्योदय कार्ड धारक परिवार के लिए आय प्रमाण-पत्र के स्थान पर अंत्योदय कार्ड मान्य होगा। विवाह के लिए किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाबकार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धा वस्थापेंशन, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त कर रहे अभिभावकों के पुत्रियों तथा जो स्वयं दिव्यांग हो प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कन्या जनपद सोनभद्र की स्थानीय निवासी होना चाहिए। योजना के तहत 35 हजार रूपये कन्या के खाते में एवं 10 हजार रूपये नवीन गृहस्थी के लिए सामान (विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री) एवं 6 हजार रूपये के भोजन, टेंट आदि व्यवस्था के लिए प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन जनपद स्तर पर डायट परिसर में 05 दिसम्बर के शुभमुहर्त में संपन्न होगा। आवेदक आवेदन पत्र अपने खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका व नगर पंचायत में जमा कर सकते हैं।

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