135/682/10/21-22
*सूचना विभाग गोण्डा*
    दिनांकः 30.10.2021

*किसान भाई अधिक से अधिक फसल का बीमा करवाकर उठायें लाभ- जिलाधिकारी*


           जिलाधिकारी श्री मार्कंडेय शाही ने बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनपद में संचालित है। खरीफ मौसम में धान, मक्का एवं केला तथा रबी मौसम में गेहूं, मसूर, राई/ सरसों फसल अधिसूचित की गई है योजना में अनुसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व रोके जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषक को जिनके द्वारा फसल बीमा कराया गया है को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
              उन्होंने बताया है कि खरीफ मौसम में धान, मक्का, फसल हेतु प्रीमियम दर 2 प्रतिशत एवं केला हेतु प्रीमियम दर 5 प्रतिशत तथा रबी मौसम में गेहूं, मसूर, राई/ सरसों फसल हेतु 1.5 प्रतिशत कृषकों द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम की धनराशि ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से ली जाएगी। खरीफ मौसम में प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2021 थी इसी प्रकार रबी मौसम में प्रीमियम धनराशि जमा करने हेतु 1 अक्टूबर, 2021 से आगामी 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि निर्धारित की गई है। वर्तमान रबी 2021 से ऋणी कृषकों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब स्वैच्छिक कर दिए जाने के कारण फसली ऋण लेने वाले ऋणी किसान यदि अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं तो अपनी सर्विस बैंक शाखा पर जहां से फसली ऋण की सुविधा प्राप्त हुई है रबी मौसम में आगामी 20 दिसंबर, 2021 तक लिखित रूप से बीमा न कराए जाने के संबंध में अवगत करा दें अन्यथा किसान के खाते से बैंक द्वारा प्रीमियम की धनराशि काट ली जाएगी। जनपद में फसल बीमा हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया नामित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टोल फ्री नंबर 18008896868 है।
             उन्होंने भाइयों से अपील की है की रबी मौसम 2021-22 में अधिक से अधिक गेहूं मसूर राई सरसों फसल का बीमा करवा कर लाभ उठायें।

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