*सूचना विभाग गोंडा*
    21.102021

▶️👉 *जिलाधिकारी ने खाद्यान्न वितरण हेतु जारी किए सख्त दिशा निर्देश*

 डीएम मार्कंडेय शाही ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह अक्टूबर 2021 में सम्पन्न होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में दिनांक 20.10.2021 से दिनांक 31.10.2021 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न के वितरण हेतु सख्त एवं स्पष्ट निर्देश निर्गत किये हैं।
    जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 20.10.2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31.10.2021 तक सम्पन्न होगा। उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेहँू व 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेहँू व 02 कि0ग्रा0 चावल) का वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा। गेंहॅू का वितरण मूल्य रू0 02/- प्रति कि0ग्रा0 तथा चावल का वितरण मूल्य रू0 03/- प्रति कि0ग्रा0 होगा तथा राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी।
  उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 31.10.2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण कार्य प्रातः काल 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
  जिलाधिकारी ने आवश्यक वस्तुओं का वितरण निर्बाध रूप से सुनिश्चित कराने एवं व्यावर्तन तथा कालाबाजारी रोकने हेतु समस्त उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, द्वारा शिक्षा विभाग, विकास विभाग, राजस्व विभाग, बाल विकास विभाग तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी नोडल अधिकारी के रूप में माह अक्टूबर 2021 के प्रथम वितरण चक्र हेतु लगायी गयी थी तथा प्रत्येक 08-10 दुकानों पर जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए नियत तिथियों में भ्रमणशील रहकर नियामनुसार खाद्यान्न वितरण कराये जाने एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों/नोडल अधिकारियों से वितरण आख्याएं प्राप्त कर सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा उप जिलाधिकारी को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो माह अक्टूबर 2021 के द्वितीय वितरण चक्र दिनांक 20.10.20221 से 31.10.2021 के मध्य सम्पन्न होने वाले खाद्यान्न वितरण के दौरान भी प्रभावी रहेगा।                                

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