खत्म हो सकती है खब्बू तिवारी की विधायक पद की सदस्यता

इंद्र प्रताप तिवारी को सजा मिलने के बाद अब विधानसभा की सदस्यता को समाप्त करने पर भी हो सकता है निर्णय

           गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों
 अम्बेडकर नगर। गोसाईगंज विधान सभा के भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को पांच साल की सजा सुनाई जाने के बाद अब उनके विधानसभा की सदस्यता को भी समाप्त किया जा सकता है। अयोध्या के अपर जिला जज की अदालत ने सुनवाई के दौरान अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक को आरोपी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। आदेश मिलते ही विधानसभा सचिवालय से उनकी सदस्यता समाप्त कर रिक्त पद  घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।दरअसल 1992 में जनपद के साकेत महाविद्यालय में एडमिशन के समय मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद से इंद्र प्रताप तिवारी  जमानत पर चल रहे थे। उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज दाखिल किया गया था जिस के आधार पर छात्र संघ चुनाव में महामंत्री बने थे। लेकिन 5 रिपोर्ट में उनके इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया और इस मामले पर थाना राम जन्मभूमि में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। 30 वर्षों तक चली सुनवाई में 2013 में आरोप पत्र दाखिल किए गए उसके बाद से आज सुनवाई के दौरान उन्हें आरोपी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई है।जनप्रतिनिधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 2014 में मनोज नरूला बनाम केंद्र सरकार के मामले में एक फैसला सुनाया गया था, फैसले के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को किसी कोर्ट द्वारा लोक प्रतिनिधित्व कानून 1991 की धारा 1, 2, 3 में दोषी घोषित किया जाता है तो उन्हें धारा 4 में उनके पद पर बने रहने के लिए किसी प्रकार से विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। उन्हें तत्काल सांसद या विधायक पद से हटा दिया जाएगा। जिस पर प्रमुख सचिव विधानसभा के द्वारा फैसला लिया जा सकता है।

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