दुपहिया मोटरयानों के स्वामियों / चालकों द्वारा 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने पर होगी सख्त कार्यवाही

मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित जनहित याचिका संख्या 15385 / 2021 में मा0उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.07.2021 के क्रम में ध्वनि निकलने पर दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल के स्वामियों / चालकों द्वारा साइलेंसर को इस प्रकार परिवर्तित करने पर कि उसमें निर्धारित ध्वनि मानक 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि निकलने पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश पारित किए गये हैं।

एतदद्वारा मा०उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.07.2021 के अनुपालन में आम जनमानस को सूचित किया जाता है कि वे अपने दुपहिया मोटरयानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल पर परिवर्तित साइलेंसर न लगाये यदि परिवर्तित (मॉडिफाइड) साइलेंसर लगा पाया जाता है तो Motor Vehicle Act, 1988/ Noise Pollution (Regulation and Contral) Rules. 2000/Central Motor Vehicle Rules, 1989/ Relevant provisions of Cr.P.C/Indian Penal Code / Environment Protection Act, 1986 read with Environment Pollution Rules, 1986 and various judgements pronounced by Hon'ble Constitutional Courts के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम की धारा-190 (2) के अन्तर्गत जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटरयान ऐसे चलायेगा या चलवायेगा या चलाने देगा, जिसमें सड़क सुरक्षा, शोध नियंत्रण और वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है, तो वह प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास, जिसकी अवधि 03 माह तक हो सकेंगी या ऐसे जुर्माने से जो 10 हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से और वह तीन माह की अवधि के लिए चालक अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए अयोग्य हो जायेगा तथा किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास जिसकी अवधि 06 माह तक हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो 10 हजार तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा 'दण्ड दिया जायेगा साथ ही माननीय न्यायालय के आदेशों के अवमानना पर अतिरिक्त कार्यवाही की जायेगी।

आम जनमानस को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह दुपहिया गोटस्थानों विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल पर परिवर्तित (मॉडिफाइड) साइलेंसर लगाये है तो तत्काल उसको निकलवा व साथ ही दुपहिया मोटरयानो विशेषतया बुलेट मोटर साइकिल पर परिवर्तित (मॉडिफाइड) साइलेंसर के विक्रेता / लगाने वाले गैराज पर भी कार्यवाही की जायेगी।

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