जौनपुर : सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग का अपहरण व दुराचार करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने सात वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वादी मुकदमा ने सिकरारा थाने पर अपहरण की एफआइआर दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार नाबालिग पीड़िता के बड़े पिता लखनऊ में रहते थे। वहीं पर आरोपित मुजीब से मुलाकात हुई थी। उससे फोन पर बातचीत होती थी। 29 अप्रैल 2015 को सुबह मुजीब निवासी बाराबंकी उसे सिटी स्टेशन बुलाया था। वहां से उसे लखनऊ तत्पश्चात बाराबंकी ले गया। वहीं पर उसके साथ गलत काम किया। 13 दिन बाद बड़े पिता पुलिस को लेकर वहां गए। पीड़िता व आरोपित को ले आए।

पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय, कमलेश राय व वीरेंद्र मौर्य ने गवाहों को परीक्षित कराया। पीड़िता ने बयान में घटना की पुष्टि की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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