अम्बेडकर नगर। जिले के अकबरपुर तहसील क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तपोस्थली बाबा डम्बरदास, निहालदास की मंशापुर कुटी के स्वामित्व के प्रकरण में न्यायालय ने रंगीतामणि के पक्ष में फैसला सुनाते हुए क्षेत्राधिकारी भीटी व थानाध्यक्ष महरूआ को अवैध कब्जेदारों को हटाकर रंगीतामणि को कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिया है। 10 फरवरी को न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन के न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश के बाद भी जब पुलिस ने कब्जा दिलाने के प्रति आनाकानी की तो रंगीतामणि ने पुनः न्यायालय की शरण ली। 17 फरवरी को न्यायालय ने थानाध्यक्ष महरूआ को तलब कर फटकार लगाई तथा पुनः आदेश जारी कर कब्जा दिलाने को कहा। उल्लेखनीय है कि इस प्रसिद्ध कुटी की अम्बेडकरनगर के साथ साथ बस्ती में भी सैकड़ों बीघा जमीन व अन्य सम्पत्तियां हैं। इस कुटी के महन्त रहे रामनाथ दास के निधन के बाद यहां उत्तराधिकार का विवाद गहरा गया। उनके शिष्य सुखराम दास ने खुद को उनका उत्तराधिकारी बताते हुए कुटी पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ रंगीतामणि ने खुद को बाबा रामनाथ की शिष्या बताते हुए अपने पक्ष में वसीयत किये जाने का दावा किया था। इसी के बाद दोनों पक्षों में उत्तराधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया। उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ की डबल बेंच ने 30 अगस्त 2019 को जारी आदेश में रंगीतामणि को ही सर्वराकार माना। अब देखना यह है कि न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस रंगीतामणि को इस ऐतिहासिक कुटी पर कब्जा दिला पाती है अथवा नही।
न्यायालय ने सीओ भीटी व थानाध्यक्ष महरूआ को किया निर्देशित न्यायालय ने रंगीतामणि को ही माना स्व0 रामनाथ दास का उत्तराधिकारी
विकाश कुमार निषाद हिंदी संवाद
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