*किसान की सत्यापित मात्रा का कुल धान काॅमन है तो उसका काॅमन धान की किस्म की ही खरीद की जाए-डीएम*
*खरीद के लक्ष्य के अधिकतम 35 प्रतिशत हाईब्रिड धान जनपद में क्रय करा सकेगंे-डीएम*
दिनांक 18 नवम्बर, 2020
बलरामपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्र्तगत शासन द्वारा जारी धान क्रय नीति के प्रस्तर 19.2 में दिये गये निर्देशो के अनुसार खरीद के लक्ष्य के अधिकतम 35 प्रतिशत हाईब्रिड धान जनपद में क्रय करा सकेगंे, केन्द्र पर हाईब्रिड किसान द्वारा लाये जाने पर क्रेन्द्र प्रभारी किसान से प्राप्त पंजीकृत प्रपत्र के घोषणा पत्र पर अतिरिक्त कथन के रूप में अंकित करायेगें। किसी प्रकार की शंका होने पर किसान से हाईब्रिड धान के बीज संबन्धी प्रपत्र की मांग की जा सकती है अथवा कृषि विभाग आदि के संयोग से हाईब्रिड धान की किस्म की पहचान की जायेगी। क्रय किये गये एवं हलिंग हेतु दिये गये हाईब्रिड धान का लेखा जोखा अलग रखा जायेगा।
उक्त के निर्देशों के अनुपालन में जनहित व शासकीय हित के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि धान विक्रय हेतु इच्छुक किसानों से उसके पंजीकरण प्रपत्र अंकित धान की सत्यापित मात्रा(यदि किसान धान की संपूर्ण मात्रा हाईब्रिड है) का अधिकतम 35 प्रतिशत हाईब्रिड धान खरीदा जायेगा। यदि किसान की सत्यापित मात्रा का कुल धान काॅमन है तो उसका काॅमन धान की किस्म की ही खरीद की जायेगी। जिससे 60 प्रतिशत सी0एम0आर0 की रिकबरी पूरी की जा सके। संबन्धित अधिकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराएं।
----------------------------
*जनपद में सभी क्रय केन्द्रों का तत्काल क्रियाशील कराते हुये खरीद प्रारंभ करायी जाए-जिलाधिकारी*
दिनांक 18 नवम्बर, 2020
बलरामपुर। शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश द्वारा जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं समस्त क्षेत्रीय विपणन अधिकारी व विपणन निरीक्षक को निर्देशित किया है कि जनपद में सभी क्रय केन्द्रों का तत्काल क्रियाशील कराते हुये खरीद प्रारंभ करायी जाए।
उन्होंने कहा कि जनपद में तैनात नोडल अधिकारी प्रत्येक क्रय केन्द्रों पर उपस्थित रहकर यह सुनिश्चत करेंगें कि धान की तौल वास्तविक किसानों से ही की जा रही है तथा क्रय केन्द्र पर की गयी खरीद सूचना दैनिक रूप से जिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम को दिया जाए। केन्द्र पर रखेंगें गये निरीक्षण रजिस्टर पर दैनिक विवरण दर्ज कराया जाए। 50 कुन्तल तक धान बिक्री करने वाले किसानों को क्रय केन्द्रों पर प्राथमिकता प्रदान करते हुये उनकी तौल करायी जाए, ताकि अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके। 100 कुन्तल से अधिक बिक्री करने वाले किसानों की रैण्डम आधार पर सत्यापन कराया जाए तथा यदि सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होता है अथवा किसान द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर पंजीकरण करा लिया गया है तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही सुनिश्चत की जाए। 100 कुन्तल या उससे अधिक बिक्री करने वाले बड़े किसान का धान तौल के समय उनके फोटो ग्राफी, बीडियो ग्राफी की जायेगी, ताकि भविष्य में यदि सत्यापन/जांच में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर कार्यवाही के समय साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाए। क्रय केन्द्रों पर खरीदंे गये धान का प्रेषण 24 घण्टे के अन्दर आॅनलाइन चालान के माध्यम से सुनिश्चत की जाए तथा राइसमिलर द्वारा धान की प्राप्ति आॅनलाइन माड्यूल पर की जायेगी। समस्त संबन्धित अधिकारी दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराये। जिससे किसानों को सही समर्थन मूल्य दिलाया जा सके।
आनन्द मिश्रा
बलरामपुर
---------------------
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know