29 अक्टूबर 2020 लखनऊ

प्रदेश सरकार ने अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों, 03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं तथा 06 माह से 06 वर्ष आयु के अति कुपोषित बच्चों को देशी घी तथा स्किम्ड मिल्क पाउडर की आपूर्ति पर आने वाले अनुमानित व्यय का अग्रिम आहरण की स्वीकृति दी है। इस सम्बन्ध में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया है।

जारी शासनादेश के अनुसार प्रदेश के जनपदों की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पुष्टाहार आपूर्ति हेतु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा विकास खण्ड स्तर पर पुष्टाहार उत्पादन की अवस्थापना विकास होने तक पुष्टाहार हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप टेक होम राशन को ड्राई राशन (क्तल त्ंजपवदद्ध के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों में इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों को वितरित किये जाने हेतु माह अक्टूबर, 2020 से दिसम्बर, 2020 के लिए रुपये 24322.51 लाख (रूपये दो अरब तैतालिस करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने एवं इस प्रयोजन हेतु प्रादेशिक कॉपरेटिब डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (पी0सी0डी0एफ0), लखनऊ को भुगतान किये जाने की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत प्रदान की गयी हैं।

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