रिपोर्ट*** सैय्यद जावेद अख्तर***
उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के बिंवार क्षेत्र के महेरा गांव के बाहर 80 साल के चतुराइन पाल पुत्र चिरकू पाल के सर पर डंडे से वार करके मौत के घाट उतारने वाले गुनाहगार मलखान यादव को उम्रकैद की सज़ा के साथ ही हुआ दस हजार का जुर्माना। एडीजीसी चन्द्र प्रकाश गोस्वामी ने जानकारी देते हुये बताया कि बिंवार के सौहजनवा निवासी गुमान ने 28 मार्च 2020 को पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसके 80 साल के पिता चतुराईन पाल के सर पर उस वख्त डंडे में लगे लोहे से वार कर किसी अंजान व्यक्ति ने मौत के घाट उतार दिया था। जब वो महेरा में अपनी लड़की की ससुराल से अपने गांव के लिये 25 मार्च को वापस लौट रहा था। जबकि उसकी लाश को महेरा गांव के बाहर नहर की पुलिया के पास फेंक दिया था, जबकि साथी मलखान का कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के पुत्र की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था, वहीं पुलिस जांच में मृतक के क़त्ल पीछे साथी मलखान यादव का नाम सामने आया था, जिसके बाद मलखान यादव स्व0 मुरलीधर यादव निवासी ग्राम ककरा कनेरा, चरखारी महोबा के खिलाफ मु0अ0सं0-50/2020 धारा-302,201 आईपीसी के तहत 28 मार्च 2020 को क़त्ल का मामला दर्ज किया गया था। जबकि आपरेशन कन्विक्शन के तहत एडीजे फर्स्ट अदालत की स्कालर जज अफशां ने मुल्जिम मलखान यादव को धारा-302,201 आईपीसी के तहत चतुराईन पाल का क़त्ल कर लाश को महेरा गांव के बाहर सड़क के किनारे फेंकने वाले मुल्जिम को गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सज़ा के साथ ही 10 हजार का सुनाया जुर्माना। जबकि क़त्ल के इस संगीन मामले की जांच तत्कालीन इंस्पैक्टर राजेश कुमार वर्मा ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी।

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