गोंडा/करनैलगंज: भंभुआ पुलिस चौकी से 50 मीटर पर मौत का धंधा: खुलेआम अवैध गैस रिफिलिंग, वीडियो वायरल
चंगेरिया के ग्राम प्रधान ने डीएम, एसपी और इंडियन ऑयल को भेजा शिकायती पत्र, एफआईआर की मांग, बोले - कभी भी हो सकता है बड़ा विस्फोट
गोंडा। थाना करनैलगंज की भंभुवा पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर गोंडा-लखनऊ हाईवे पर बीच बाजार मौत का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। होटलों के बीच पक्की दुकान में इंडेन गैस के बड़े घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी की जा रही है। इसका वीडियो सामने आया है। इस संबंध मेंं ग्राम पंचायत चंगेरिया के प्रधान बाबूलाल ने सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल गोंडा, जिलाधिकारी गोंडा, पुलिस अधीक्षक गोंडा, एरिया मैनेजर लखनऊ व इंडेन एजेंसी करनैलगंज को सशपथ शिकायत भेजकर तत्काल छापा व एफआईआर की मांग की है।
रंगे हाथ वीडियो में कैद आरोपी
प्रधान के अनुसार यह अवैध कारोबार आनंद शंकर उर्फ भुज्जू पुत्र सोहनलाल निवासी चंगेरिया द्वारा संचालित किया जा रहा है। शनिवार को उसका पुत्र निखिल पुत्र आनंद शंकर घरेलू सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरते हुए वीडियो में साफ कैद हुआ है। वीडियो शिकायत के साथ संलग्न किया गया है।
एजेंसी की मिलीभगत से कालाबाजारी
शिकायत में आरोप है कि बिना इंडेन गैस एजेंसी करनैलगंज के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के यह संभव नहीं है। सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कर सरकार को राजस्व हानि और जनता से अधिक दाम वसूली जा रही है।
पुलिस चौकी के पास ही खतरे का सौदागर
सबसे गंभीर बात जनसुरक्षा है। घनी आबादी, होटलों के बीच बिना फायर सेफ्टी के गैस कटिंग विस्फोटक अधिनियम 1884, गैस सिलेंडर रूल्स 2016, LPG ऑर्डर 2000, BNS की धारा 285, 287 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 का खुला उल्लंघन है। एक चिंगारी से सैकड़ों जानें जा सकती हैं। चौकी के इतने करीब होने के बाद भी कार्रवाई न होना संदेह पैदा कर रहा है।
प्रधान की 4 सूत्रीय मांग-
1. तत्काल छापा मारकर सिलेंडर व रिफिलिंग मशीन सीज की जाए।
2. आरोपी आनंद शंकर उर्फ भुज्जू, निखिल व संलिप्त एजेंसी प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज हो।
3. इंडेन एजेंसी करनैलगंज के स्टॉक का ऑडिट कर लाइसेंस निरस्त किया जाए।
4. दुकान सील कर भंभुवा चौकी को नियमित निगरानी के निर्देश दिए जाएं।
चंगेरिया के प्रधान ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे में कार्रवाई न हुई तो वह हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।




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