रिपोर्ट***सैय्यद जावेद अख्तर***



उत्तर प्रदेश  हमीरपुर के  जरिया में  नौ में पढ़ने वाली नाबालिग शिष्या को अगवा कर गुजरात ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले गुनहगार गुरु प्रलयंकर उर्फ अक्षय कुमार को पॉक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने  20 साल की सख्त सजा के साथ ही 15 हजार का सुनाया जुर्माना।एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुये बताया कि  जरिया में  प्रलयांकर उर्फ अक्षय कुमार नाबालिग छात्रा के गुरु होने के साथ ही उसे कोचिंग पढ़ाता था। चार जनवरी 2023 को मुल्जिम छात्रा को  बेहोश कर गुजरात ले गया था, गुजरात में उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब छात्रा ने दुष्कर्म की वारदात का विरोध किया तो मुल्जिम उसे  जान से मारने की धमकी देने लगा।



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