रिपोर्ट*** सैय्यद जावेद अख्तर***
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मौदहा के मराठीपुरा में 24 अगस्त 2016 को 16 साल की नाबालिग छात्रा को अगवाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले तीन गुनाहगारों को बीस-बीस साल की सख्त सजा के साथ ही वारदात को अंजाम देने वालों की मदद करने वाली एक मुल्जिमा को हुई तीन साल की सजा, जबकि सभी को हुआ 48 हजार का जुर्माना। वारदात की जानकारी पर पीड़ित छात्रा के पिता ने तहरीर देकर मौदहा पुलिस से सभी मुल्जिमों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने की मांग की थी। तहरीर मिलने के बाद मौदहा पुलिस ने दो नाबालिग किशोरों के साथ ही गोलू उर्फ अमित कुमार पुत्र पप्पू उर्फ अजय जबकि चौथी महिला मुल्जिमा शानू पत्नी पप्पू उर्फ अजय सहित पांचवें मुल्जिम शनि पुत्र संतराम के खिलाफ मु0अ0सं0-421/2016 धारा-363,376D,109, 120बी आईपीसी सहित 6 पाक्सो के साथ ही 16/17 पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी थी। वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत पाक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने वारदात को अंजाम देने वाले तीन गुनाहगारों को बीस-बीस साल की सख्त सजा जबकि मामले में मदद करने की गुनाहगार को तीन साल की सख्त सजा के साथ ही सभी को हुआ 48 हजार का जुर्माना। मामले की जांच तत्कालीन एस आई राम स्वरूप गौतम ने पूरी करने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने अदालत से वारदात में शामिल सभी गुनाहगारों को सख्त सजा देने की मांग की थी। वहीं अदालत में चली सुनवाई के दौरान पांचवें मुल्जिम शनि की मौत हो चुकी है।


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