रिपोर्ट**सैय्यद जावेद अख्तर***
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 19 मार्च 2020 को पत्नी को फांसी लगाकर मारने वाले जालिम पति को उम्रकैद की सज़ा के साथ ही हुआ 24 हजार का जुर्माना।
अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल ने बताया कि मृतका निशा के चंन्दुलीतीर निवासी पिता मुंशी निषाद पुत्र भिखूआ ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि उसने अपनी पुत्री निशा की शादी 12 जून 2014 में क्योंटरा निवासी राम मिलन पुत्र हरीराम के साथ की थी, जबकि अपनी हैसियत के तहत दहेज भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी पुत्री निशा से आये दिन और जहेज लाने का दबाव डाला जाता था, लेकिन जहेज की मांग पूरी न होने के चलते दामाद राम मिलन जबकि सास फूल कुमारी उर्फ फूल कुंवर ने मिलकर अपने निवास क्योटरा में उसकी पुत्री निशा को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तहरीर में रिपोर्ट लिखकर बेटा और मां दोनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने क्योटरा निवासी मृतका के पति राममिलन निषाद पुत्र हरिराम जबकि सास फूल कुमारी उर्फ फूलकुँवर पत्नी हरिराम के खिलाफ मु0अ0सं0-65/2020 धारा-498ए,304बी आईपीसी सहित 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी थी। मामले की जांच तत्कालीन सीओ सदर अनुराग सिंह ने पूरी करते हुये अदालत में दोनों मुल्जिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करदी थी। वहीं आपरेशन कन्विक्शन के तहत अपर सत्र एससी एसटी स्पेशल अदालत के स्कालर जज रनवीर सिंह ने मृतका निशा के पति राममिलन निषाद को धारा-498ए,302 आईपीसी सहित 4 डीपी एक्ट का गुनाहगार मानते हुये उम्रकैद की सज़ा के साथ ही सुनाया 24 हजार का जुर्माना, जबकि मृतका की सास मुल्जिमा फूल कुमारी उर्फ फूल कुंवर के खिलाफ दमदार सुबूत और मजबूत गवाही न मिलने पर बरी कर दिया गया।


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