आठ साल के बच्चे के साथ गंदी हरकत करने वाले गुनहगार को पाक्सो के तहत दस साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ पांच हजार का जुर्माना------
रिपोर्ट--- सैय्यद जावेद अखतर
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के ककरऊ गांव में 24 फरवरी 2020 को आठ साल के नाबालिग बच्चे के साथ गंदी हरकत करने वाले गुनहगार जयपाल को दस साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ पांच हजार का जुर्माना। अभियोजन की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवध नरेश चन्देल ने बताया कि 26 फरवरी 2020 को कुरारा के ककरऊ गांव के रहने वाले रामसिंह पुत्र महादेव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था, कि 24 फरवरी 20 को उसके 8 साल के बेटे को गांव का ही रहने वाला जयपाल पुत्र परमा फुसलाकर खेत की तरफ ले गया और उसके साथ गंदी हरकत की। वही जब मेरे बेटे को ढूंढते हुये मेरी माँ यानि बच्चे की दादी खेत की तरफ पहुंची तो उन्हें बच्चा रघुनन्दन के खेत के पास मिला. और जब बच्चे की दादी ने जयपाल से पूंछा कि बच्चे को यहाँ क्यों लाये हो, तो वो गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देने लगा, वहीं बच्चे ने पूरी घटना की जानकारी अपनी दादी को दी। जिसके बाद बच्चे के पिता की तहरीर पर कुरारा पुलिस ने मुल्जिम जयपाल के खिलाफ 26 फरवरी 20 को मु0अ0सं-
41/2020 धारा 377,504,506 आईपीसी सहित3(2)5,3(2)5a,3(1)द/ध एससीएसटी सहित 6 पोक्सो के तहत दर्ज किया गया था। जबकि
आपरेशन कन्विक्शन के तहत
पाक्सो अदालत की स्कालर जज लवी यादव ने जयपाल को धारा-6 पोक्सो के तहत गुनहगार मानते हुये 10 साल की सख्त सजा के साथ ही पांच हजार का जुर्माना सुनाया। जबकि मामले की बाकी धाराओं में मुल्जिम को बरी किया गया।
मामले की जांच पूरी करते हुये तत्कालीन सीओ अनुराग सिंह ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी अवध नरेश चन्देल ने मुल्जिम को सख्त सजा देने की मांग की थी।

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