15 साल की नाबालिग छात्रा के अपहरण के साथ ही पाक्सो के दो गुनहगारों को 14 साल की सख्त सजा के साथ ही हुआ 21 हजार का जुर्माना----
रिपोर्ट --- सैय्यद जावेद अखतर
हमीरपुर, सिसोलर के भुलसी गांव में 21 जनवरी 2018 को गांव के ही जीतू सिंह और जय सिंह ने 15 साल की नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले गये थे, घटना के बाद नाबालिग छात्रा के पिता की तहरीर पर सिसोलर पुलिस ने
मु0अ0सं0-03/2018 धारा-363,366,376D आईपीसी सहित 6 पाक्सो के तहत जीतू सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह उर्फ गोली सिंह उर्फ शिवजीत, जय सिंह पुत्र भोला सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था।
आपरेशन कन्विक्शन के तहत स्पेशल पॉक्सो अदालत के स्कालर जज अनिल कुमार खरवार ने मुल्जिम
जय सिंह और जीतू उर्फ शिवजीत सिंह को धारा 363 आईपीसी के तहत तीन -तीन साल की सख्त सजा के साथ ही तीन हजार का जुर्माना सुनाया गया,जबकि मुल्जिम
जय सिंह को धारा-366 आईपीसी के तहत पांच साल की सख्त सजा के साथ ही पांच हजार का जुर्माना सुनाया,साथ ही पाक्सो
4 के तहत 14 साल की सख्त सजा के साथ ही 10 हजार का जुर्माना सुनाया गया। वही मामले की जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन इंस्पैक्टर अभिमन्यु यादव ने बखूबी निभाते हुये अदालत में चार्जशीट दाखिल करदी थी, जबकि अभियोजन की तरफ से दमदार पैरवी करते हुये एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने गुनाहगारों को सख्त सजा दिलाने का काम किया।

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