उतरौला बलरामपुर -शासन के निर्देश पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोरों तथा औषधि नियमों के अनुपालन की जांच के लिएचलाए जा रहे विशेषअभियान के तहत गुरुवार को औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने उतरौला तहसील क्षेत्र में ताबड़ तोड़ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छह मेडिकल स्टोरों कीगहन जांच की गई। जिन प्रतिष्ठानों परआवश्यक अभिलेख अधूरे मिले या अधिकृतफार्मासिस्ट मौजूद नहीं पाए गए, वहां औषधि एवं प्रसा धन सामग्री अधिनियम की धारा 22 (1)(डी) के तहत सत्यापन पूरा होने तक दवा बिक्री पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी तरीके से रोक लगा दी गई।अभियान का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग अयोध्या मनोज कुमार ने किया। उनके साथ अयोध्या के ड्रग इंस्पेक्टर आलोक कुमार त्रिवेदी, अम्बेड कर नगर के शैलेन्द्र प्रताप सिंह, बहराइच के विनय कृष्ण एवं श्रावस्ती के श्रीकांत गुप्त की संयुक्त टीम मौजूद रहीअधिकारियों ने मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस, दवाओं के भंडारण, प्रतिबंधित एवं नियंत्रित दवाओं की उपलब्धता,फार्मा सिस्ट की अनिवार्य उपस्थिति,खरीद-बिक्री रजिस्टर के अलावा अन्य जरूरी अभिलेखों का बारीकी से परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर दस्तावेजों में भी कमियां और नियमानु सार फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति सामने आई। इस पर विभाग ने सम्बन्धित मेडिकल स्टोरों की दवा बिक्री पर अस्थायी रुप से रोक लगाते हुए स्पष्ट किया, कि अभिलेखों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही आगे की कार्यवाही तय की जाए गी। यदि जांच मेंगम्भीर अनियमितताएं प्रमाणि त होती हैं तोसम्बन्धित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर पूरे मंडल में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर संचालन पर रोक लगा ना, प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाना, तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर नियमों के अनुरूप योग्य फार्मा सिस्ट की उपस्थिति रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा,और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।उन्होंने यह भी बताया कि इससे पूर्व बुधवार को तुलसीपुर क्षेत्र में भी आठ मेडि कल स्टोरों का निरी क्षण किया गया था, जहां तीन दुकानों में अनियमितताएं मिलने पर सत्यापन पूरा होने तक दवा बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
औषधि विभाग की इस सख्त कार्यवाही से क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचा लकों में हड़कम्प सा मच गया है। विभाग ने सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया गया हैं कि वे अपने अभिलेख अद्यतन रखें, लाइसेंस की शर्तों का पूर्णपालन करें, तथा प्रत्येक समय अधिकृत फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चि त करें। अन्यथा नियमों के उल्लंघन पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

             हिन्दी संवाद न्यूज से
            असगर अली की खबर
              उतरौला बलरामपुर। 

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