बलरामपुर- प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर द्वारा “सुआंव” जलधारा के नामकरण को “नाला” से संशोधित कर “नदी” (River) किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। यह कार्रवाई माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या-433/2022 में पारित आदेश के अनुपालन में की गई है।
प्रभागीय वनाधिकारी एवं सदस्य सचिव, जिला गंगा समिति, बलरामपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जनपद बलरामपुर के राजस्व अभिलेखों में दर्ज “सुआंव नाला” को अब “सुआंव नदी” के रूप में मान्यता एवं संबोधन दिया जाएगा। भविष्य में सभी अभिलेखों, मानचित्रों, पत्राचार एवं शासकीय कार्यों में उक्त जलधारा का नाम “सुआंव नदी” अंकित किया जाएगा।
अधिसूचना में उल्लेखित है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सुआंव नदी बेसिन के संरक्षण, जैव विविधता विकास, वनीकरण, मृदा संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित जनपदों को फ्लड प्लेन ज़ोन एवं एक्टिव फ्लड ज़ोन के संरक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है।
हिन्दी संवाद न्यूज से
रिपोर्टर वी. संघर्ष
बलरामपुर।
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