📰 जयपुरिया में बिजली बिलिंग विवाद पर CGRF के आदेश, फिर भी सवाल कायम
गाजियाबाद:
जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स सोसायटी में प्रीपेड बिजली मीटर के जरिए गैर-बिजली मदों में कटौती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। निवासियों ने आरोप लगाया है कि पिछले एक वर्ष से इस संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई।
उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) ने अपने आदेश (25 मार्च 2026) में स्पष्ट किया कि प्रीपेड मीटर से केवल बिजली शुल्क ही लिया जा सकता है, अन्य किसी मद में कटौती नहीं की जा सकती। इसके बावजूद मामले में पूरी पारदर्शिता को लेकर सवाल बने हुए हैं।
निवासियों का कहना है कि बिना BOQ, टेंडर और अन्य जरूरी दस्तावेज साझा किए धन वसूला गया। साथ ही, शिकायत करने वालों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाए जाने की बात भी सामने आई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने भी जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑडिट आदेश के अनुपालन न होने पर मामला अब उच्च न्यायालय (Writ-C No. 5454/2026) तक पहुंच गया है।
निवासियों ने मांग की है कि CGRF के आदेश का तत्काल पालन कराया जाए, गैर-बिजली कटौती रोकी जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए

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