बलरामपुर- माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता भू माफियाओं से सरकारी भूमि को मुक्त कराने के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल द्वारा बलरामपुर देहात, तहसील सदर बलरामपुर की शिकायत पर जांच के लिए गठित राजस्व एवं चकबन्दी विभाग की संयुक्त टीम की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ हैए जिसमें पाया गया कि 7.12 एकड़ सरकारी जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए अपने नाम दर्ज करा लिया गया है। 
 मामला जनपद की तहसील बलरामपुर अन्तर्गत ग्राम बलरामपुर देहात है। जिलाधिकारी के आदेश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि  ग्राम बलरामपुर देहात अन्तर्गत स्थित गाटा संख्या 1655 व 1671 को अपने नाम दर्ज कराने वाले सभी लोग फर्जी हैं तथा अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि सरकारी है। बताते चलें कि ग्राम सभा की भूमि को सुनियोजित तरीके से चकबन्दी वर्ष 1982.83 में ग्राम बलरामपुर का अन्तिम अभिलेख तैयार करते समय मोहम्मद शाह पुत्र नीजर खां के नाम कूटरचित ढंग से तत्कालीन चकबन्दी लेखपाल , चकबन्दीकर्ता व सहायक चकबन्दी अधिकारी के द्वारा खाता कायम कर दिया गया। इसके बाद तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी कैलाश चन्द्र भारती द्वारा जुलाई 2017 में उमानाथ, विष्णु प्रतात, राकेश कुमार, रघूराज, महेन्द्र पाल पुत्रगण छोटेलाल आदि निवासी ग्राम बलरामपुर देहात बंजारी के पक्ष में आदेश पारित कर दिया गया जिस पर तत्कालीन नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार बलरामपुर द्वारा सरसरी तौर पर नामांतरण व वरासत से सम्बन्धित आदेश पारित कर दिया। 
     इसी जमीन को मन्नरमाला पत्नी जुम्मन निवासी कालीथान बलरामपुर ने फर्जी वसीयतनामा के आधार पर नायब तहसीलदार बलरामपुर के न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश पारित करा लिया तथा भूमिधरी हासिल कर ली। इसी जमीन को बृजराज सिंह पुत्र महिपाल सिंह निवासी पचपेड़वा तुलसीपुर राकेश सिंह पुत्र बलबीर सिंह निवासी महदेेइया तुलसीपुर, संध्या सिंह पत्नी श्यामू सिंह निवासी कालीथान बलरामपुर देहात, विभा सिंह पुत्री राजकुमार सिंह निवासी मोहल्ला पूरब टोला सिटी पैलेस रोड कोतवाली नगर ने फर्जी वसीयतनामा के आधार पर भूमिधरी हासिल करने वाली मन्नरमाला पत्नी जुम्मन से बैनामा करा लिया तथा नायब तहसीलदार के न्यायालय से अपने पक्ष में नामांतरण करा लिया। 
         इसी जमीन को अजीज अहमद खां व रशीद अहमद खां पुत्रगण मोहम्मद खां के वारिसान मुजीब अहमद, मुईन अहमद खां, सुहेल अहमद खां शुएब अहमद खां पुत्रगण अजीज अहमद खां व शाकारा खान बेवा अजीज अहमद खां आदि व रिजवान अहमदए रिहान अहमद, इमरान अहमद पुत्रगण रशीद अमहद आदि के द्वारा तत्कालीन तहसीलदार बलरामपुर के न्यायालय पर अपने पक्ष में विधि विरूद्ध आदेश पारित करा लिया तथा रमेश कुमार गुप्ता पुत्र श्याम सुन्दर गुप्ता निवासी लखनऊ के द्वारा दानपत्र के आधार पर न्यायालय पर अपने पक्ष में आदेश पारित करा लिया। इस प्रकार उक्त जमीन को अलग.अलग कई लोगों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध तरीके से अपने नाम दर्ज कराने का कार्य किया गया जबकि यह भूमि अभिलेखों के अनुसार सरकारी है।
  ’जिलाधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त भूमि सरकारी भूमि को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न स्तरों से अपने पक्ष में दर्ज कराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल  सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है तथा इस कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त पाए गए चकबंदी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जा रही है। साथ ही उक्त भूमि को सरकार के पक्ष में दर्ज कराने विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

          हिन्दी संवाद न्यूज से
            रिपोर्टर वी. संघर्ष
              बलरामपुर। 

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